पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन को कैबिनेट ने मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्वास प्रस्ताव के बाद पुडुचेरी में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता से बाहर हो गयी थी।
मुख्य बिंदु
- यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि किसी भी पार्टी ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद पुडुचेरी में सरकार बनाने का दावा नहीं किया था।
- इस्तीफे के बाद, लेफ्टिनेंट जनरल ने पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जिसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।
- चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी।
राष्ट्रपति शासन
भारत में राष्ट्रपति शासन राज्य सरकार का निलंबन है। राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। यह तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। इसके बाद, कार्यकारी शक्ति का उपयोग केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल उनकी सहायता के लिए अन्य प्रशासकों को भी नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन के तहत, मंत्री परिषद को भंग कर दिया जाता है और मुख्यमंत्री का कार्यालय खाली कर दिया जाता है। अब तक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं, जहाँ राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है।
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