राज्यसभा के भीतर सेलुलर फोन के उपयोग को सीमित किया गया
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने सांसदों को चेतावनी दी है कि वे मोबाइल फोन से सदन की कार्यवाही को रिकॉर्ड न करें।
मुख्य बिंदु
इससे पहले कृषि बिलों पर सदन की कार्यवाही में व्यवधान के कुछ वीडियो मीडिया में प्रसारित किए गए थे, इसके बाद राज्यसभा के सभापति ने यह चेतावनी जारी की है। एक दिन पहले, विपक्षी पार्टी के नेता कृषि कानूनों के मुद्दे पर सदन से बाहर चले गए और कुछ सांसदों ने इसे रिकॉर्ड किया और मीडिया के साथ साझा किया। राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसी अनधिकृत रिकॉर्डिंग और उनके प्रसार को संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना माना जाएगा।
संसदीय नियम “राज्यसभा कक्षों के भीतर सेलुलर फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।” सांसदों को अपने सेल फोन का इस्तेमाल सदन में नहीं करना चाहिए और इस तरह की अनधिकृत गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए।
राज्यसभा
राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन है। उपराष्ट्रपति इस सदन के सभापति होते है। वर्तमान में, राज्यसभा की अधिकतम सदस्यता 245 है। राज्यसभा के लिए सांसदों को चुनाव से 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधायकों द्वारा किया जाता है, जबकि 12 सदस्यों को देश के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। वर्तमान में, हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप-सभापति हैं।
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