RBI ने बैंक आवेदन के मूल्यांकन के लिए पैनल की स्थापना की

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 23 मार्च 2021 को एक “स्थायी बाह्य सलाहकार समिति (SEAC)” की स्थापना की है। यह पैनल सार्वभौमिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों (SFB) के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करेगा।

स्थायी सलाहकार समिति (Standing External Advisory Committee)

इस समिति में पाँच सदस्य शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ (Shyamala Gopinath) होंगी। इस समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं – RBI के केंद्रीय बोर्ड की निदेशक, रेवती अय्यर; नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक, बी. महापात्रा; केनरा बैंक के पूर्व अध्यक्ष, टी.एन. मनोहरन, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व एम.डी., हेमंत जी. कांट्रेक्टर। इस समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का है। इस पैनल को सचिवीय समर्थन RBI के विनियमन विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह समिति समय-समय पर बैठक करेगी। यह पैनल अधिक जानकारी मांगने के लिए स्वतंत्र होगा और किसी भी मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए किसी भी आवेदक के साथ चर्चा कर सकता है। इसके बाद, समिति शीर्ष बैंक को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

आवेदन के संबंध में दिशानिर्देश

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, सार्वभौमिक बैंकों और SFB के लिए आवेदन का मूल्यांकन सबसे पहले केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाएगा, जो आवेदकों की प्राथमिक योग्यता को सुनिश्चित करेगा। इसके बाद, स्थायी बाहरी सलाहकार समिति आवेदनों का मूल्यांकन करेगी।

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