नीरव मोदी को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया
मुंबई के विशेष न्यायालय ने नीरव मोदी को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। इस प्रकार नीरव मोदी नए भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत दोषी घोषित किये जाने वाले दूसरे बिज़नेसमैन बने, उनसे पहले विजय माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। नीरव मोदी पर 14,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है।
मुख्य बिंदु
नीरव मोदी को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है :
- भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार भगौड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति है जिस पर 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के आर्थिक अपराध के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और वह कारवाई से बचने के लिए देश को छोड़कर चला जाता है।
- इसके लिए जांच एजेंसियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत विशेष न्यायालय में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, इस एप्लीकेशन में आरोपी की संपत्ति तथा उसकी वर्तमान स्थिति का ब्यौरा भी देना होगा।
- विशेष न्यायालय आरोपी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस जारी करेगा, दोषी व्यक्ति को नोटिस जारी होने के 6 सप्ताह के अन्दर न्यायालय द्वारा बताये गये स्थान पर पेश होना पड़ेगा।
- यदि आरोपी व्यक्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो जाता है तो करवाई रोक दी जायेगी। इसके तहत उस व्यक्ति को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा।
- भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में विशेष न्यायालय के फैसले को चनौती दे सकता है।
Categories: अर्थव्यवस्था करेंट अफेयर्स
Month: करेंट अफेयर्स - दिसंबर, 2019
Tags:Nirav Modi , Vijay Malya , नीरव मोदी , भगौड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 , विजय माल्या