अंतर्देशीय पोत विधेयक (Inland Vessels Bill) को कैबिनेट ने मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है, जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधान अब तक, कुल 4,000 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग को ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करेगा। यह बिल प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए गए
Month:करेंट अफेयर्स – जून 2021