असम कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध नियमों (Industrial Relation Rules) को मंजूरी दी

4 नवंबर, 2021 को, असम कैबिनेट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से “औद्योगिक संबंध नियम, 2021” को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- औद्योगिक संबंधों से संबंधित तीन केंद्रीय श्रम संहिताओं के प्रावधानों को समामेलित, सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिए औद्योगिक संबंध नियम बनाए गए हैं।
- कैबिनेट ने प्रवासी श्रमिकों को सूखे राशन के रूप में राहत प्रदान करने के लिए “असम प्रवासी श्रमिक खाद्य सुरक्षा योजना” (Assam Migrant Workers’ Food Security Schem) को भी मंजूरी दी। इस योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल पर उपलब्ध प्रवासी श्रमिकों के डेटा और अन्य संसाधनों का उपयोग उन्हें राशन वितरित करने के लिए किया जाएगा।
संरक्षित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण
असम कैबिनेट ने कामरूप (मेट्रो) और कामरूप (ग्रामीण) के डिप्टी कमिश्नर को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संरक्षित क्षेत्रों या ब्लॉकों में भूमि हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया है। भूमि नीति 2019 के पैरा 17.5 का प्रावधान हटा दिया जाएगा। इस प्रावधान के अनुसार, राजस्व विभाग या उपायुक्त मूलनिवासी भूमिहीन लोगों को उनका आवेदन प्राप्त होने के बाद भूमि आवंटित करेंगे।
मिशन बसुंधरा (Mission Basundhara)
राज्य सरकार ने “मिशन बसुंधरा” नामक इस पोर्टल को भी लॉन्च किया। इस पोर्टल पर आवंटन प्रमाण पत्र को आवधिक पट्टे में बदलने को सेवा के रूप में शामिल किया गया था। कैबिनेट ने आवंटन के तीन साल के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में आवंटन प्रमाण पत्र को आवधिक पट्टे में बदलने की अनुमति दी है।
छात्रों के लिए आरक्षित सीटों पर कैबिनेट का फैसला
राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि ब्रह्मपुत्र और बराक घाटी में चाय बागान समुदाय के छात्रों के लिए आरक्षित सीटों को राज्य के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दो क्षेत्रों के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा। 24 मेडिकल सीटों में से 18 ब्रह्मपुत्र घाटी के छात्रों के लिए जबकि 6 बराक घाटी के छात्रों के लिए होंगी।