वन संरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन : मुख्य बिंदु

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वन कानूनों को उदार बनाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।

संशोधनों की स्थिति

मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों को सभी राज्य सरकारों को भेजकर 15 दिनों के भीतर उनकी आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। राज्यों के सुझावों पर विचार करने के बाद मसौदा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और संसद के समक्ष रखा जाएगा।

मुख्य बिंदु 

  • यह संशोधन अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को बढ़ाकर, वन के संरक्षण के लिए कड़े मानदंडों को आगे बढ़ाता है।
  • संशोधन “प्राचीन वनों” को बनाए रखने का भी प्रावधान करता है। किसी भी परिस्थिति में प्राचीन वनों के भीतर गैर-वानिकी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  • संशोधन के तहत; डीम्ड वन, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा 1996 तक सूचीबद्ध किया गया है, को वन भूमि के रूप में माना जाता रहेगा।
  • 1980 से पहले रेलवे और सड़क मंत्रालयों द्वारा अधिग्रहित भूमि, जिस पर वनों का निर्माण हुआ, को वन नहीं माना जाएगा।

वन (संरक्षण) अधिनियम (FCA)

FCA को वर्ष 1980 में प्रख्यापित किया गया था। टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य मामले में “1996 सुप्रीम कोर्ट के फैसले” से पहले, वन भूमि को “1927 वन अधिनियम” द्वारा परिभाषित किया गया था। लेकिन 1996 के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी क्षेत्रों को वन की परिभाषा के तहत शामिल किया जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड के तहत ‘वन’ के रूप में दर्ज हैं।

यह संशोधन क्यों पेश किया गया है?

वन अधिनियम के तहत वन की परिभाषा रेलवे और सड़कों के मामले में समस्याग्रस्त थी। एक जमीन  जो दोनों मंत्रालयों के पास है, लेकिन वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुमति के बिना इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अनुमतियां लगभग 2-4 वर्षों में दी जाती हैं, जिससे कई परियोजनाओं में देरी होती है।

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