सर्वोच्च न्यायालय ने NDA में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की केंद्र की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 तक राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) में महिलाओं के प्रवेश को स्थगित करने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- जस्टिस एस.के. कौल की अगुवाई वाली बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी (Aishwarya Bhati) से कहा कि सब कुछ एक साल के लिए स्थगित करना मुश्किल है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 18 अगस्त के अंतरिम आदेश को संशोधित करने से इनकार कर दिया, जिसने महिला उम्मीदवारों को NDA और नौसेना अकादमी परीक्षाओं में शामिल होने और NDA में प्रशिक्षण देने की अनुमति दी थी।
सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र की याचिका
केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) मई 2022 में NDA परीक्षा में भाग लेने के लिए महिलाओं के लिए अधिसूचना जारी करेगा। इसने नोटिस जारी करने की तैयारी पर भी प्रकाश डाला, जिससे महिला उम्मीदवारों को उनके लिए परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल सके। केंद्र ने महिला उम्मीदवारों के लिए एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति भी बनाई है क्योंकि महिला उम्मीदवारों के लिए प्रशिक्षण के साथ-साथ पाठ्यक्रम के अलग-अलग पहलुओं को तैयार करने की आवश्यकता है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने कुश कालरा द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद महिलाओं को 18 अगस्त, 2021 को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) परीक्षा में बैठने की अनुमति दी। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 के उल्लंघन को उजागर करते हुए महिलाओं को NDA प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए याचिका दायर की थी।
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