अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया
22 जुलाई, 2021 को अंतर्देशीय पोत विधेयक 2021 (Inland Vessels Bill) लोकसभा में पेश किया गया है।
मुख्य बिंदु
- यह विधेयक भारत के भीतर नौवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग से संबंधित कानूनों के लागू होने में एकरूपता लाएगा।
- यह विधेयक नव नियुक्त बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पेश किया गया।
- यह बिल जीवन और कार्गो की सुरक्षा, नेविगेशन की सुरक्षा और प्रदूषण की रोकथाम प्रदान करने का प्रयास करता है।
- अंतर्देशीय पोत विधेयक सुरक्षित और किफायती परिवहन को बढ़ावा देगा।
- यह विधेयक अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता लाने, सर्वेक्षण करने, अंतर्देशीय जहाजों के निर्माण, नेविगेशन और पंजीकरण को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए भी लाया गया है।
- वर्तमान में, भारत में देश में 4,000 किलोमीटर का परिचालन अंतर्देशीय जलमार्ग है।
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)
8 नवंबर, 2020 को शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय कर दिया गया था। इस विभाग के वर्तमान मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं।
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