अनुच्छेद 311 (Article 311) क्या है?

एक पुलिस अधिकारी सचिन वजे को अनुच्छेद 311 (2) (बी) के तहत मुंबई पुलिस आयुक्त द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

सचिन वजे को तब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (National Investigation Agency) ने गिरफ्तार किया था। उन्हें मुकेश अंबानी टेरर स्केयर केस (Mukesh Ambani Terror Scare) और मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था।

अंबानी टेरर केस क्या?

25 फरवरी, 2021 को, मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया के बाहर खड़ी गाड़ी में 20 जिलेटिन की छड़ें मिलीं थीं। उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था। अंबानी टेरर स्केयर मामले में सचिन वजे पहले जांच अधिकारी थे।

सचिन वजे (Sachin Vaze)

वह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। वह 63 अपराधियों की कथित मौत में शामिल थे। ख्वाजा यूनुस (Khwaja Yunus) की हिरासत में मौत के बाद उन्हें 17 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। बाद में उन्हें जमानत दे दी गई और जून 2020 में बहाल कर दिया गया।

उन्होंने रिपब्लिक टीवी के प्रमुख अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी में पुलिस टीम का नेतृत्व किया था।

अनुच्छेद 311 क्या है? (What is Article 311?)

यह नागरिक क्षमताओं में भारत सरकार के अधीन कार्यरत व्यक्ति को पद से हटाने या पद घटाने के बारे में वर्णन करता है। यह सिविल सेवकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यह उन्हें उनके खिलाफ दायर आरोपों का जवाब देने का मौका देता है।

अनुच्छेद 311 (1)

इस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो भारत सरकार (संघ या राज्य) की सिविल सेवा का सदस्य है उसे केवल उस प्राधिकारी द्वारा हटाया जाएगा जिसने उसे  नियुक्त किया है।

अनुच्छेद 311 (2)

उस व्यक्ति को उसके खिलाफ दर्ज आरोपों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उसे अपने तर्क के पक्ष को स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 311 (2) के तहत जांच की आवश्यकता कब नहीं होती?

यह कब से लागू नहीं होता :

  • अनुच्छेद 311 (2) (ए): आरोप आपराधिक आरोपों (criminal charges) के तहत है
  • अनुच्छेद 311 (2) (बी): यदि प्राधिकरण ने उसे पद से हटाने का अधिकार दिया है या उसे हटाने के लिए संतुष्ट है
  • अनुच्छेद 311 (2) (सी): यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि राज्य की सुरक्षा के हित में जांच करना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं है।

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