असम-मिजोरम ने सीमा विवाद सुलझाने पर चर्चा की

असम और मिजोरम की सरकारों के वरिष्ठ मंत्रियों ने 5 अगस्त, 2021 को असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

मुख्य बिंदु

  • इस बैठक के बाद, एक संयुक्त बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सीमा विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।
  • असम सरकार ने राज्य के निवासियों के लिए एक ट्रेवल  एडवाइजरी को रद्द करने का निर्णय लिया।
  • असम और मिजोरम की सरकारें बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा की गई पहलों को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुईं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अंतरराज्यीय सीमाओं के आसपास व्याप्त तनाव को दूर करने के लिए कहा गया था। 

अंतर-राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए, दोनों सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, असम और मिजोरम अपने संबंधित वन और पुलिस बलों को गश्त, वर्चस्व, प्रवर्तन या किसी भी क्षेत्र में नए सिरे से तैनाती के उद्देश्य से नहीं भेजेंगे। दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच टकराव हुआ था। इसमें असम-मिजोरम सीमा के साथ करीमगंज जिले, असम में हैलाकांडी और कछार और मिजोरम के ममित और कोलासिब जिले शामिल हैं।

असम-मिजोरम सीमा विवाद

असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद औपनिवेशिक काल का है जब ब्रिटिश राज की प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार आंतरिक रेखाओं का सीमांकन किया गया था। यह विवाद ब्रिटिश काल में पारित दो अधिसूचनाओं से शुरू हुआ था।

  1. 1875 की अधिसूचना- इसने लुशाई पहाड़ियों को कछार के मैदानी इलाकों से अलग किया। यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (BEFR) अधिनियम, 1873 से लिया गया था।
  2. 1933 की अधिसूचना- इसने लुशाई पहाड़ियों और मणिपुर के बीच एक सीमा का सीमांकन किया।

मिजोरम का विचार है कि सीमा का सीमांकन 1875 की अधिसूचना के आधार पर किया जाना चाहिए और 1933 की अधिसूचना का विरोध करते हुए कहा कि मिजो समाज से परामर्श नहीं किया गया था। जबकि, असम सरकार 1933 की अधिसूचना का पालन करती है। इस प्रकार, सीमा की अलग-अलग धारणा के कारण विवाद है।

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