आर. वेंकटरमणि (R Venkataramani) बने भारत के नए महान्यायवादी (Attorney General)
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को तीन साल की अवधि के लिए भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है।
मुख्य बिंदु
- आर. वेंकटरमणि एक वकील हैं जिन्हें भारत के शीर्ष न्यायालय में 42 वर्षों का अभ्यास करने का अनुभव है।
- उन्होंने 1977 में बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में दाखिला लिया था।
- 1982 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक स्वतंत्र प्रैक्टिस की स्थापना की थी और 1997 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।
- उन्होंने कानूनों की विभिन्न शाखाओं का अभ्यास किया, जैसे संवैधानिक कानून, अप्रत्यक्ष करों का कानून, मानवाधिकार कानून, नागरिक और आपराधिक कानून, उपभोक्ता कानून और सेवाओं से संबंधित कानून।
- उन्हें 2001 में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय न्याय आयोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था।
- वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणि एफ्रो-एशियाई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की गतिविधियों में भी शामिल थे।
- वह 2010 में और फिर 2013 में एक और कार्यकाल के लिए कानून समिति के सदस्य बने।
- अब, वह के.के. वेणुगोपाल की जगह भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं।
भारत के महान्यायवादी (Attorney-General of India)
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। भारत के महान्यायवादी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए। अटॉर्नी-जनरल के लिए कोई विशिष्ट कार्यकाल नहीं है और वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान उनकी बर्खास्तगी के लिए आधार या प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं करता है और उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
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