उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 : मुख्य बिंदु
केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष बिक्री) नियम, 2021 (Consumer Protection (Direct Selling) Rules, 2021) को अधिसूचित किया है।
ये नियम कहां लागू होंगे?
नए नियम इन पर लागू होंगे:
- प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदे या बेचे जाने वाले सभी सामान और सेवाएं
- उपभोक्ताओं को सामान और सेवाएं प्रदान करने वाली सभी प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाएं
- डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल
- प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडलों में सभी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार
- प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, भारत में स्थापित नहीं है, लेकिन पूरे भारत में उपभोक्ताओं को सामान या सेवाएं प्रदान करती है।
वे नियम क्या हैं?
- अधिसूचित नियमों के तहत, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई और प्रत्यक्ष विक्रेताओं को निम्नलिखित कार्यों के लिए प्रतिबंधित किया गया है:
- पिरामिड योजना को बढ़ावा देना या इनमें किसी व्यक्ति का नामांकन करना
- मनी सर्कुलेशन योजना में भाग लेना
- राज्य सरकारों को इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी करने का आदेश दिया गया है।
- यह नियम प्रत्यक्ष बिक्री संस्थाओं पर कुछ दायित्व प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- उनके पास भारत के भीतर पंजीकृत कार्यालय के रूप में कम से कम एक भौतिक स्थान होना चाहिए।
- उन्हें स्व-घोषणा करनी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने इन नियमों के प्रावधानों का पालन किया है और वे पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम का हिस्सा नहीं हैं।
- डायरेक्ट सेलिंग इकाई के सभी उत्पादों को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत की गई घोषणाओं का पालन करना अनिवार्य है।
- प्रत्यक्ष बिक्री इकाई को पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। उन्हें अपनी वेबसाइट पर वर्तमान और अपडेटेड नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने होंगे। वेबसाइट का विवरण उत्पाद सूचना पत्रक या पैम्फलेट पर प्रमुखता से प्रिंट करना होगा।
शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Redressal Officer)
नए नियमों के अनुसार, शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत प्राप्त होने के 48 कार्य घंटों के भीतर किसी भी उपभोक्ता शिकायत की प्राप्ति की सूचना देनी होगी। वे शिकायत प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर शिकायत का निवारण करेंगे। यदि विलंब होता है, तो विलम्ब के कारणों और उस पर की गई कार्रवाई के बारे में शिकायतकर्ता को लिखित रूप में सूचित करना होगा।
नोडल अधिकारी
प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई (direct selling entity) को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होगी जो अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
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