ओडिशा ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण कर छूट की घोषणा की
ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की।
मुख्य बिंदु
- यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है।
- ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत यह छूट दी गई है और यह 2025 तक लागू होगी।
- राज्य सरकार ने ओडिशा इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं, खरीदारों, बैटरी और चार्जिंग स्टेशनों के लिए कुछ प्रोत्साहन देने का भी प्रस्ताव रखा है।
- सरकार ने बैटरी से चलने वाले वाहनों के लिए मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में 100% की छूट की घोषणा की।
प्रस्तावित सब्सिडी
राज्य परिवहन मंत्रालय ने दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों पर 15% सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। संबंधित वाहनों पर अधिकतम राशि 5,000 रुपये 12,000 रुपये और 100,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्रालय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का भी प्रस्ताव रखा। यह ऐसे वाहनों को किराए पर लेने के लिए सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता है।
पृष्ठभूमि
परिवहन विभाग ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ई-वाहनों पर सब्सिडी की अनुमति देने का प्रस्ताव सरकार को सौंपा था। सरकार ने अब प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि, ये सब्सिडी दिल्ली और गुजरात समेत अन्य राज्यों की तरह बैटरी क्षमता के हिसाब से नहीं दी जाएगी।
ई-वाहन नीति
FAME II योजना के अलावा दिल्ली, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने “ई-वाहन नीति” लागू की है।
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