कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के लिए अधिसूचना जारी की गयी

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (Karnataka Coastal Zone Management Authority) के गठन के बारे में अधिसूचित किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है।

प्राधिकरण के बारे में

  • कर्नाटक तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण एक 15 सदस्यीय निकाय है जिसका गठन तटीय पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए किया जाएगा।
  • इसका प्राथमिक कार्य कर्नाटक के तटीय विनियमन क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, कम करना और नियंत्रित करना है।
  • इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्य वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग, बेंगलुरु करेंगे।
  • वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का है।

प्राधिकरण के कार्य

  • यह प्राधिकरण परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच करेगा, यदि यह अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना के अनुसार है।
  • यह 2011 की अधिसूचना में निर्दिष्ट CRZ क्षेत्रों में सभी विकासात्मक गतिविधियों को भी विनियमित करेगा।
  • यह अधिसूचना के प्रावधानों को लागू करने और निगरानी के लिए जिम्मेदार है।
  • यह CRZ क्षेत्रों के वर्गीकरण में परिवर्तन या संशोधन के लिए कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगा।
  • यह अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करेगा और अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन से जुड़े मामलों की समीक्षा करेगा।
  • यह स्वत: संज्ञान लेकर अधिसूचना के उल्लंघन के मामलों की जांच या समीक्षा करेगा।
  • अधिनियम की धारा 19 के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए इस प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है।

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