किस अधिनियम के मुताबिक 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग पोस्टल बैलट के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं?
निर्वाचन संचालन नियम 1961
हाल ही में चुनाव आयोग की अनुशंसा के आधार पर केन्द्रीय विधि व न्याय मंत्रालय ने निर्वाचन संचालन नियम 1961 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद अब 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग तथा दिव्यांग जन पोस्टल बैलट के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं।