केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की

केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार ने मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है। दरअसल, इससे पहले 5 मई को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी क्योंकि यह आरक्षण की 50% सीमा को पार कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के उस कानून को असंवैधानिक करार दे दिया  जिसने मराठा समुदाय को रोजगार और सार्वजनिक शिक्षा में उनके कोटा के लिए आरक्षण की गारंटी दी थी।

आरंभ

2016 में, “मराठा क्रांति मोर्चा” (Maratha Kranti Morcha) के तहत कई मराठा एक साथ आए। उन्होंने अहमदनगर के कोपर्डी गांव में एक पंद्रह वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के विरोध में हाथ मिलाया। हालांकि कोपर्डी घटना एक ट्रिगर थी, यह बाद में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पर केंद्रित हो गया था। 2017 में, बड़े पैमाने पर मौन रैलियां आयोजित की गईं। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी, कोपर्डी की लड़की के लिए न्याय की भी मांग की।

2018 में, सड़क विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। कई लोगों ने आत्महत्या भी की। “एक मराठा लाख मराठा” (Ek Maratha Lakh Maratha) उनका नारा था।

एम.जी. गायकवाड़ आयोग (M.G. Gaikwad Commission)

तत्कालीन मुख्यमंत्री फड़नवीस ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एजी गायकवाड़ के तहत 11 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग ने सिफारिश की थी कि मराठों को आरक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Socially and Educationally Backward Class – SEBC) था। आयोग ने कोटा प्रतिशत निर्दिष्ट नहीं किया था। इसे राज्य सरकार को तय करना बाकी था।

आरक्षण

2018 में, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महाराष्ट्र सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े अधिनियम (Maharashtra Socially and Educationally Backward Act) के तहत मराठों को आरक्षण प्रदान किया। इस अधिनियम को विधानसभा और परिषद दोनों में अनुमोदित किया गया था।

उच्च न्यायालय में आरक्षण को चुनौती

एक जनहित याचिका ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में SEBC के तहत आरक्षण को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने आरक्षण को बरकरार रखा और कहा कि आरक्षण 16% की बजाय शिक्षा में 12% और नौकरियों में 16% होना चाहिए।

 

 

Categories:

Tags: , , , , , , , ,

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *