केन्द्रीय विद्यालयों में DM और MP कोटा खत्म किया गया
केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट (DM) और सांसद (MP) सहित कई श्रेणियों में कोटा खत्म कर दिया गया है।
मुख्य बिंदु
- यह केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से किया गया है।
- हाल ही में KVS के कामकाज की जांच के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा समीक्षा की गई थी।
- समीक्षा में यह पाया गया कि यह कोटा कक्षाओं में भीड़भाड़ कर रहा है जो शिक्षण-शिक्षण की गुणवत्ता और छात्र-शिक्षक अनुपात पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।
- इस विवेकाधीन कोटा ने केन्द्रीय विद्यालयों में ST/SC/OBC आरक्षण को भी विकृत कर दिया था।
- 2021-22 में भी शिक्षा मंत्रालय ने इस कोटे के तहत दाखिले की सिफारिश नहीं की थी।
- सांसद प्रवेश के लिए अधिकतम दस मामलों की सिफारिश कर सकते थे और अब इसे भी बंद कर दिया गया है।
बंद करने के प्रभाव
देश में इस बंद के कारण केन्द्रीय विद्यालयों में 40,000 सीटें खाली हो जाएंगी। अनाथ बच्चों, एकल बालिकाओं आदि सहित कुछ श्रेणियों के लिए कोटा के तहत प्रवेश प्रावधान अभी भी जारी रहेगा।
PM CARES चिल्ड्रन स्कीम के तहत COVID-19 के कारण अनाथ लोगों के लिए कोटा प्रणाली के तहत प्रवेश का प्रावधान होगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड, कश्मीरी प्रवासियों, खुफिया एजेंसियों, अर्धसैनिक बलों के बच्चों, केवी कर्मचारियों के बच्चों, खेल, ललित कला में मेधावी बच्चों, बहादुरी पुरस्कार प्राप्त करने वालों आदि के बच्चों को विवेकाधीन कोटा के तहत प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
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