कॉमन सर्विस सेंटर्स को ई-दाखिल पोर्टल के साथ एकीकृत किया जायेगा

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ताओं को ई-फाइलिंग की सुविधा देने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) को ई-दाखिल पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया है।

ई-दाखिल पोर्टल

  • राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 7 सितंबर, 2020 को ई-दाखिल उपभोक्ता शिकायत निवारण पोर्टल लांच किया गया था।
  • यह ऑनलाइन शिकायत निवारण पोर्टल अब 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चालू है।
  • ई-दाखिल पोर्टल उपभोक्ता और उनके अधिवक्ताओं को उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने का अधिकार देता है।
  • इसमें ऑनलाइन शुल्क के भुगतान की सुविधा भी है।
  • ई-दाखिल पोर्टल की साइट को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया था।
  • यह पोर्टल उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत विकसित किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान द्वारा जुलाई 2019 में लोकसभा में बिल पेश किया गया था और जुलाई 2019 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। अगस्त 2019 के महीने में, यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त और प्रतिस्थापित कर दिया था। यह अधिनियम जुलाई 2020 से लागू हुआ। यह अधिनियम ग्राहक को अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके बाद, सरकार ने सितंबर 2020 में ‘विज्ञापन कोड’ के रूप में जाना जाने वाला एक नया मसौदा भी घोषित किया। यह कोड किसी भी झूठे विज्ञापन के खिलाफ ग्राहक सुरक्षा प्रदान करता है। यह उन्हें उन हस्तियों से भी बचाता है जो किसी भी उत्पाद या सेवाओं के लिए भुगतान की गई समीक्षा (paid review) करके ग्राहकों को बेवकूफ बनाते हैं। यह विज्ञापन कोड संचार के सभी माध्यमों जैसे सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर लागू है।

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