छत्तीसगढ़ ने मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए बिल पास किया

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मीडियाकर्मियों की सुरक्षा और उनके खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ मीडियापर्सन्स प्रोटेक्शन बिल 2023 को सदन में चर्चा के लिए पेश किया और इसके पारित होने पर प्रसन्नता जताते हुए इसे ऐतिहासिक दिन बताया। विपक्षी भाजपा विधायकों ने मांग की कि विधेयक को विधानसभा की प्रवर समिति के पास जांच के लिए भेजा जाए, लेकिन अध्यक्ष चरणदास महंत ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया।

सभी मीडियाकर्मियों का पंजीकरण

यह बिल पत्रकारों, मीडिया संस्थानों, और मास मीडिया जैसे समाचार संग्रहकर्ताओं, फ्रीलांसरों, प्रशिक्षुओं और इंटर्न सहित सभी मीडियाकर्मियों के पंजीकरण के लिए कहता है। इसका उद्देश्य मीडियाकर्मियों का व्यापक वर्गीकरण करना और उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करना है।

शिकायतों से निपटने के लिए समिति

मीडिया की शिकायतों से निपटने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी होगा जो सचिव के पद से कम नहीं होगा, और कम से कम एक महिला सहित 10 वर्षों के अनुभव वाले तीन मीडियाकर्मी और दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे। समिति के पास पूरे राज्य में वही शक्तियाँ होंगी जो दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमे की सुनवाई के दौरान दीवानी अदालत में निहित होती हैं।

आपातकालीन सुरक्षा उपाय

समिति के पास संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को आपातकालीन सुरक्षा उपायों और सुरक्षा योजनाओं की सिफारिश करने की शक्ति होगी, जो कानून के अनुसार उचित निर्णय लेंगे। ऐसे मामलों में जहां किसी मीडियाकर्मी के खिलाफ आरोप या मुकदमा या पूछताछ/जांच हो, समिति के पास संबंधित जिले के एसपी को जांच की निगरानी करने और 15 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की शक्ति होगी।

झूठी शिकायतें

यह समिति झूठी शिकायत करने वाले मीडियाकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। पहली बार झूठी शिकायत करने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और दूसरी बार 10 हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है। एक वेबसाइट बनाई जाएगी जहां पंजीकृत मीडियाकर्मियों, प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी।

अपील से निपटने के लिए प्राधिकरण

समिति के कार्यों के खिलाफ अपील से निपटने के लिए एक प्राधिकरण निर्धारित किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मीडियाकर्मियों के पास उनके खिलाफ की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के खिलाफ अपील करने का अवसर होगा।

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