जहाजों का पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019

जहाजों का पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 को जहाज रीसाइक्लिंग के विनियमन और हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर शिप्स के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप सुरक्षित पुनर्चक्रण के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके अधिनियमित होने के बाद से, गुजरात के अलंग में लगभग 90 शिप-रिसाइकिलिंग यार्ड HKC-compliant का प्रमाणपत्र प्राप्त कर चुके हैं। अब भारत में रिसाइकिलिंग बाजार में वैश्विक हिस्सेदारी का 50 प्रतिशत प्रपट करने और 1.5 लाख नौकरियां उत्पन्न करने की योजना है।

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