जागृति: उपभोक्ता अधिकारों के लिए शुभंकर लांच की गई
हाल ही में, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, उपभोक्ता मामलों के विभाग (DoCA) द्वारा ‘जागृति’ शुभंकर लॉन्च किया गया।
जागृति शुभंकर
- जागृति शुभंकर उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनमें “उपभोक्ता अधिकारों” के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।
- शुभंकर को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगा और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान का समाधान करेगा।
- यह विभाग के कई विषयों जैसे हॉलमार्किंग, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान, वजन और माप अधिनियम के प्रावधान, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915 इत्यादि पर उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाएगा।
- जागृति शुभंकर सभी मीडिया अभियानों में टैगलाइन “जागो ग्राहक जागो” के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।
जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम
जागो ग्राहक जागो उपभोक्ता जागरूकता अभियान है। इसे खाद्य विभाग ने 2005 में लॉन्च किया है। सरकार ने उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया- मीडिया विज्ञापन, प्रिंटिंग, ऑडियो अभियान, वीडियो अभियान और पोस्टर।
उपभोक्ता अधिकार क्या हैं?
उपभोक्ता अधिकार को “गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, मूल्य, शुद्धता और वस्तुओं या सेवाओं के मानक के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
भारत में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया था। यह 24 दिसंबर, 1986 को लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने अब 1986 के अधिनियम का स्थान ले लिया है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019
उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 को 8 जुलाई, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह अधिनियम 20 जुलाई, 2020 से लागू हुआ।
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