जीएसटी प्रणाली के तहत कितने मूल्य की वस्तुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल आवश्यक है?
उत्तर – 50,000 रूपये
ई-वे बिल एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक परमिट है। यह वस्तुओं के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए अनिवार्य है। यह 50,000 रूपए से अधिक की वस्तु के अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ज़रूरी है।