ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश, 2021 : मुख्य बिंदु
भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में The Tribunals Reforms (Rationalisation and conditions of Service) Ordinance, 2021 को लागू किया। इसने 9 अधिनियमों के तहत अपीलीय अधिकारियों को भंग कर दिया और उनके कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया।
संशोधन
इस अध्यादेश ने 9 अधिनियमों के तहत अपीलीय न्यायाधिकरणों को भंग कर दिया:
- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952
- कॉपीराइट अधिनियम, 1957
- ट्रेड मार्क्स एक्ट, 1999
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994
- सामान का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999
- राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002
- पौध किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम, 2001
- पेटेंट अधिनियम, 1970
इसके साथ ही, अध्यादेश में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक खोज-व चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की जाएगी। समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय सरकारों द्वारा नामित सचिव, मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे, जिसके तहत न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है और निवर्तमान चेयरपर्सन या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं।
वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184
इन 9 अधिनियमों के अलावा, Tribunal Reforms Ordinance, 2021 ने वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 में भी संशोधन किया। इसने वित्त अधिनियम, 2017 के दायरे में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को जोड़ा है। इसने वित्त अधिनियम, 2017 के दायरे से निम्नलिखित निकायों को हटा दिया है:
एयरपोर्ट अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत की गई।
- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत फिल्म प्रमाणन अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई।
- आयकर अधिनियम, 1961 के तहत Authority of Advanced Ruling का गठन।
- व्यापार मंडल अधिनियम, 1999 के तहत अपीलीय बोर्ड की स्थापना।
अनुच्छेद 123
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत निर्धारित अध्यादेश का एक अधिनियम के समान प्रभाव होता है।
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