नागालैंड में AFSPA का विस्तार किया गया

30 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने AFSPA अधिनियम के तहत पूरे नागालैंड को छह और महीनों के लिए “अशांत क्षेत्र” घोषित कर दिया।

मुख्य बिंदु 

  • यह घोषणा 30 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगी।
  • सरकार ने राज्य की स्थिति को ‘अशांत और खतरनाक’ करार दिया है।
  • यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नागालैंड से विवादास्पद सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद लिया गया था।
  • AFSPA दशकों से नागालैंड में काम कर रहा है।

केंद्र की राय

केंद्र सरकार का विचार है कि संपूर्ण नागालैंड का क्षेत्र ऐसी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है। केंद्र सरकार ने पूरे नागालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करने के लिए सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया।

पैनल की सिफारिश

यह निर्णय एक पैनल की सिफारिश के बाद लिया गया था, जिसे AFSPA को वापस लेने की संभावना की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल ने AFSPA को बढ़ाने की अधिसूचना जारी की। उन्हें पैनल में सदस्य सचिव के रूप में नामित किया गया है। पैनल के अध्यक्ष सचिव स्तर के अधिकारी विवेक जोशी हैं। 14 नागरिकों की हत्या के कारण नागालैंड में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए इस पैनल का गठन किया गया था।

AFSPA अधिनियम

सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 सशस्त्र बलों को “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति देता है। इस अधिनियम के साथ, सशस्त्र बलों को कानून के उल्लंघन में पाए जाने वाले व्यक्ति को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग या यहां तक ​​​​कि गोलीबारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

अशांत क्षेत्र क्या है?

एक क्षेत्र जहां “नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है” को अशांत क्षेत्र कहा जाता है। AFSPA की धारा 3 के तहत किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

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