नागालैंड से AFSPA को हटाने के लिए पैनल का गठन किया गया
26 दिसंबर, 2021 को केंद्र सरकार ने 4 दिसंबर, 2021 को सेना द्वारा 6 नागरिकों के मारे जाने के बाद, नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की जांच के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया।
समिति के बारे में
- इस पांच सदस्यीय समिति की अध्यक्षता सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे।
- भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पीयूष गोयल इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।
- समिति के अन्य सदस्यों में नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और असम राइफल्स के डीजीपी शामिल हैं।
यह समिति क्यों गठित की गई है?
- इस समिति का गठन किया गया है क्योंकि हाल ही में नागालैंड में सेना द्वारा 6 नागरिक मारे गए थे।
- इस घटना के बाद से AFSPA को खत्म करने की मांग जोर-शोर से उठ रही है।
- यह नागालैंड से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को वापस लेने की संभावना की जांच करेगा।
- इस समिति को 45 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।
AFSPA क्या है?
AFSPA एक ऐसा अधिनियम है जो सशस्त्र बलों को बिना वारंट के गिरफ्तार करने और यहां तक कि ‘अशांत क्षेत्रों’ में विशिष्ट परिस्थितियों में गोली मारने की शक्ति देता है। यह अधिनियम सशस्त्र बलों को “अशांत क्षेत्रों” में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। एक बार जब क्षेत्र को ‘अशांत’ घोषित कर दिया जाता है, तो उसे अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार कम से कम 6 महीने तक यथास्थिति बनाए रखनी होती है।
AFSPA के तहत कौन से राज्य हैं?
जब कुछ राज्यों में आतंकवाद का प्रभाव था, उस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों, पंजाब और जम्मू-कश्मीर पर AFSPA लगाया गया था। पंजाब इस अधिनियम को निरस्त करने वाला पहला राज्य था। इसके बाद त्रिपुरा और मेघालय का स्थान है। वर्तमान में, यह अधिनियम नागालैंड, असम, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है। असम में, तीन जिले और चार पुलिस स्टेशन इस अधिनियम के तहत हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मार्च 2018 में मेघालय से AFSPA को पूरी तरह से हटा दिया था। 2018 और 2019 के दौरान अरुणाचल प्रदेश के कई पुलिस स्टेशनों से भी AFSPA को हटा दिया गया था।
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