पाकिस्तान ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करेगा
पाकिस्तान सरकार इस्लामिक कानून के तहत 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है।
ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली क्या है?
ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली की अवधारणा बैंकिंग के इस्लामी रूप से ली गई है। यह नैतिक मानकों के आधार पर काम करती है और मुसलमानों को किसी भी प्रकार का ब्याज देने या प्राप्त करने से रोकती है। इसे इस्लाम के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है।
पृष्ठभूमि
- पाकिस्तान में मौजूदा ब्याज-आधारित बैंकिंग प्रणाली को खत्म करने के लिए पहली याचिका 1990 में संघीय शरीयत अदालत में दायर की गई थी।
- 1992 में, FSC में तीन सदस्यीय पीठ ने देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की मांग की।
- पाकिस्तान सरकार ने इस फैसले को देश के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
- 1999 में, सुप्रीम कोर्ट ने FSC के फैसले को बरकरार रखा और फिर से सरकारी अधिकारियों को 30 जून, 2000 तक इस प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया।
- 2002 में, शीर्ष अदालत में एक समीक्षा अपील दायर की गई थी और FSC के फैसले को निलंबित कर दिया गया था। FSC की व्याख्या के लिए मामला वापस भेजा गया था।
- अप्रैल 2022 में, FSC ने फिर से पांच साल में ब्याज-आधारित प्रणाली को समाप्त करने का आह्वान किया क्योंकि यह शरिया कानून के खिलाफ है।
ब्याज मुक्त प्रणाली पर पाकिस्तान सरकार की क्या घोषणा है?
पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार ने देश में ब्याज आधारित बैंकिंग प्रणाली से छुटकारा पाने के लिए FSC के फैसले को लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने घोषणा की कि पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक और सबसे बड़ा राज्य के स्वामित्व वाला बैंक – नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान – एफएससी के फैसले को चुनौती देने वाली शीर्ष अदालत से अपनी अपील वापस ले लेंगे।
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