पुर्तगाल ने इच्छामृत्यु (Euthanasia) को वैध घोषित किया

पुर्तगाल ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो इच्छामृत्यु को वैध बनाता है, ऐसा करने वाले दुनिया के कुछ देशों में से एक बन गया है। इस कदम ने इस कैथोलिक देश के भीतर गहन बहस छिड़ गई है, रूढ़िवादी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा ने कड़ा विरोध व्यक्त किया है।

आयु की आवश्यकता और पीड़ा

नए कानून के अनुसार, 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मरने में सहायता का अनुरोध करने के पात्र हैं। हालांकि, कानून निर्दिष्ट करता है कि यह केवल “स्थायी” और “असहनीय” दर्द का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को कवर करता है।

कानून का दायरा

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कानून केवल पुर्तगाली नागरिकों और कानूनी निवासियों पर लागू होगा। पुर्तगाल में सहायता से मरने वाले विदेशियों को देश की सीमाओं के भीतर कानून की सीमाओं को उजागर करते हुए इस कानून द्वारा कवर नहीं किया जाएगा।

स्वीकृति का मार्ग

पिछले तीन वर्षों में चार अलग-अलग मौकों पर संसद से अनुमोदन प्राप्त करते हुए, इच्छामृत्यु बिल एक लंबी विधायी प्रक्रिया से गुजरा। हालांकि, राष्ट्रपति रेबेलो डी सूसा के विरोध के कारण हर बार इसे संवैधानिक समीक्षा के लिए वापस भेज दिया गया था।

प्रचार और कार्यान्वयन

यह कानून अब राष्ट्रपति रेबेलो डी सूसा द्वारा प्रख्यापन की प्रतीक्षा कर रहा है। उनके पास इस कानून पर हस्ताक्षर करने के लिए एक सप्ताह का समय है, जिसके बाद यह शरद ऋतु तक लागू हो सकता है। यह पुर्तगाल में इच्छामृत्यु को वैध बनाने की लंबी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

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