प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana) की समय सीमा बढ़ाई गई
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ सीजन 2021 के लिए किसानों के नामांकन की कट-ऑफ तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 23 जुलाई कर दी है।
मुख्य बिंदु
- महाराष्ट्र सरकार ने फसल बीमा योजना की समय सीमा 23 जुलाई तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।
- राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बाद खरीफ 2021 के लिए कट-ऑफ बढ़ाने का अनुरोध किया है।
- महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, 46 लाख किसानों ने योजना के लिए आवेदन किया है, लेकिन उनमें से कई ने अभी तक नामांकन की औपचारिकताएं पूरी नहीं की हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
PMFBY की शुरुआत 18 फरवरी, 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा कवर है। यह योजना वन नेशन-वन स्कीम थीम के तहत तैयार की गई थी। इस योजना ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) नामक दो योजनाओं को प्रतिस्थापित किया और उनकी सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल किया। यह योजना किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने और फसल आश्वासन दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। PMFBY का उद्देश्य फसल की विफलता के मामले में व्यापक बीमा कवर प्रदान करना है। इस प्रकार, यह किसानों की आय को स्थिर करने में मदद करती है।
PMFBY के तहत कौन सी फसलें शामिल हैं?
इस योजना ने सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों को कवर प्रदान किया, जिनके लिए पिछले उपज डेटा उपलब्ध है। इसमें उन फसलों को भी शामिल किया गया है जिनके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (General Crop Estimation Survey – GCES) के तहत अपेक्षित संख्या में फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiments – CCE) किए जा रहे हैं।
इस योजना को कौन लागू करता है?
PMFBY को पैनल में शामिल सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा बोली लगाकर किया जाता है। यह योजना कृषि मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।
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