प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 अधिसूचित किये गये

पर्यावरण मंत्रालय ने 13 अगस्त, 2021 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 (Plastic Waste Management Amendment Rules, 2021) को अधिसूचित (notify) किया।

मुख्य बिंदु 

  • ये नए नियम वर्ष 2022 तक कम उपयोगिता और उच्च कूड़े की क्षमता वाले विशिष्ट सिंगल-यूज़ प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करते हैं।
  • इसके तहत प्लास्टिक उत्पादों की एक श्रृंखला के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
  • इन प्लास्टिक उत्पादों में प्लास्टिक की छड़ें, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ें, कैंडी की छड़ें, प्लास्टिक के झंडे, आइसक्रीम की छड़ें, सजावट के लिए थर्मोकोल, कप प्लेट, कप, गिलास के साथ-साथ चाकू, चम्मच, कांटे, ट्रे, स्ट्रॉ, रैपिंग या पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट जैसे कटलरी शामिल हैं।

पृष्ठभूमि

इससे पहले जुलाई 2021 में, पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यसभा में नोट किया था कि प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को अभी तक सिंगल-यूज प्लास्टिक वस्तुओं के फेज-आउट के तहत कवर नहीं किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ श्रेणियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 , भारत में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले कैरी बैग और प्लास्टिक शीट के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, बिक्री, वितरण और उपयोग को प्रतिबंधित करता है। यह गुटखा, तंबाकू और पान मसाला को स्टोर करने, पैक करने या बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर भी प्रतिबंध लगाता है। 

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