बच्चों के लिए PM-CARES (PM-CARES for Children) योजना के लिए दिशानिर्देश
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 7 अक्टूबर, 2021 को “PM-CARES for Children” योजना के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए।
पृष्ठभूमि
कोविड-19 महामारी के बीच अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए व्यापक समर्थन के संबंध में 29 मई, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा की पृष्ठभूमि में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
बच्चों के लिए PM-CARES (PM-CARES for Children) योजना
- पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना उन बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जिन्होंने महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है।
- यह योजना उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करके उनकी भलाई को सक्षम करेगी, उन्हें शिक्षा द्वारा सशक्त बनाएगी और उन्हें 23 वर्ष की आयु तक आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए वित्तीय सहायता से लैस करेगी।
- यह योजना इन बच्चों को 18 वर्ष की आयु से स्वास्थ्य, शिक्षा, मासिक वजीफा सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण दृष्टिकोण और गैप फंडिंग के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी। 23 साल की उम्र में उन्हें एकमुश्त 10 लाख रुपये की राशि भी दी जाएगी।
नामांकन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र बच्चों को 29 मई, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है। यह योजना तब तक चलेगी जब तक प्रत्येक चिन्हित लाभार्थी 23 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।
योजना के तहत पात्रता
- विस्तृत परिवार (extended family) आदि के भीतर बच्चे के उपयुक्त पुनर्वास की व्यवस्था करके उन्हें बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्री-स्कूल और स्कूली शिक्षा के लिए सहायता दी जाएगी।
- पूरे भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों या उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बच्चे की सहायता की जाएगी। यदि लाभार्थी ब्याज में छूट का लाभ नहीं उठा पाता है तो इस ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना से किया जाएगा।
- एकमुश्त राशि सीधे लाभार्थियों के डाकघर खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
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