बीमा सुगम बाज़ार क्या है?
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अपनी हालिया बोर्ड मीटिंग में बहुप्रतीक्षित बीमा सुगम मार्केटप्लेस सहित आठ सिद्धांत-आधारित विनियमों को मंजूरी दे दी है। विनियामक परिवर्तन बीमा उद्योग के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं, जैसे ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के दायित्व, मोटर थर्ड-पार्टी (TP) बीमा, कॉर्पोरेट प्रशासन और भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं का संचालन।
बीमा सुगम बाज़ार
IRDAI (बीमा सुगम – बीमा इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस) विनियम, 2024 का उद्देश्य बीमा सुगम नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना है। इस मार्केटप्लेस के प्राथमिक उद्देश्य हैं:
- बीमा का सार्वभौमिकरण और लोकतंत्रीकरण
- पॉलिसीधारकों के हितों को सशक्त बनाना और उनकी सुरक्षा करना
- “2047 तक सभी के लिए बीमा” का लक्ष्य प्राप्त करना
बीमा सुगम ग्राहकों, बीमाकर्ताओं, मध्यस्थों और एजेंटों सहित सभी बीमा हितधारकों के लिए वन-स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा।
ग्रामीण एवं सामाजिक क्षेत्र के दायित्व
नए नियमों के तहत, ग्रामीण दायित्वों के लिए माप की इकाई अब ग्राम पंचायत होगी। सामाजिक क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर विभिन्न योजनाओं के तहत कार्डधारकों और लाभार्थियों को शामिल किया गया है, जिससे समाज के वंचित वर्गों तक बीमा सेवाओं की व्यापक पहुंच सुनिश्चित हुई है।
मोटर थर्ड-पार्टी बीमा
मोटर टीपी बीमा के लिए माप की इकाई माल और यात्री-वाहक वाहनों के साथ-साथ ट्रैक्टरों के लिए कवरेज का नवीनीकरण होगी। इस बदलाव से मोटर टीपी बीमा आवश्यकताओं के अनुपालन को मापने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।
बीमा कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन
IRDAI (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन) विनियम, 2024 का उद्देश्य बोर्ड और प्रबंधन की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करके बीमाकर्ताओं के लिए एक मजबूत शासन ढांचा स्थापित करना है। यह पहली बार है कि मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत शासन के पहलुओं को विनियमों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जो बीमा कंपनी के कामकाज में शासन के महत्व को उजागर करता है।
बीमा उत्पाद विनियमन
IRDAI (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024, छह मौजूदा विनियमों को एकीकृत ढांचे में मिला देता है। इन विनियमों के उद्देश्य हैं:
- बीमा कंपनियों को बाजार की उभरती मांगों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना
- व्यवसाय संचालन में आसानी बढ़ाना
- बीमा पैठ को बढ़ावा देना
- विदेशी पुनर्बीमाकर्ता और लॉयड्स इंडिया
IRDAI (विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं का पंजीकरण और संचालन तथा लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2024, दो मौजूदा विनियमों को समेकित करते हैं। इन विनियमों का उद्देश्य व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देकर और मौजूदा कानूनी और नियामक ढांचे में सामंजस्य स्थापित करके भारत में पुनर्बीमा क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है।
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