भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया गया

राज्यसभा ने 4 अगस्त, 2021 को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (Airports Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2021) पारित किया।

मुख्य बिंदु 

  • नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा यह विधेयक पेश किया गया था और इसे जून 2021 में लोकसभा में पारित किया गया था।
  • अब इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021

  • AERA बिल में एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, 2008 (AERA एक्ट) के अनुसार ‘प्रमुख हवाई अड्डे’ की परिभाषा में संशोधन का प्रस्ताव है।
  • यह विधेयक 2021-22 के केंद्रीय बजट के दौरान घोषित अपने परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्यक्रम (asset monetisation programme) के तहत छोटे हवाई अड्डों के निजीकरण की सरकार की योजना का समर्थन करता है

पृष्ठभूमि

इस विधेयक को पहली बार मार्च 2021 में पेश किया गया था और बाद में इसे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर एक संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था। इस समिति ने बिना किसी बदलाव के इसे मंजूरी दे दी थी।

हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (Airports Economic Regulatory Authority – AERA)

AERA एक नियामक एजेंसी है जो भारत में प्रमुख हवाई अड्डों के टैरिफ और अन्य व्यय और शुल्क को नियंत्रित करती है। यह वैधानिक निकाय भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम (AERA), 2008 के तहत स्थापित किया गया था।

उड़ान योजना (UDAN Scheme)

UDAN का मतलब ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (UDAN – Ude Desh ka Aam Naagrik) है। यह एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। इसका उद्देश्य हवाई यात्रा को किफायती और व्यापक बनाना है। यह राज्यों में समावेशी राष्ट्रीय आर्थिक विकास, नौकरी में वृद्धि और हवाई परिवहन बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गयी है।

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