मनरेगा योजना (MGNREGA Scheme) के लिए ₹10,000 करोड़ आवंटित किये गये

केंद्र सरकार ने 25 नवंबर, 2021 को मनरेगा योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया।

मुख्य बिंदु

  • केंद्र सरकार ने फंड आवंटित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक मांग आधारित योजना है।
  • सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान अब तक 240 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस उत्पन्न हुए हैं।
  • इसके अलावा, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में योजना को लागू करने के लिए 68,568 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए गए।

योजना के लिए बढ़ा आवंटन

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए फंड आवंटन में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बजट अनुमान के अनुसार 18% की वृद्धि की है। मंत्रालय ने अब तक बजट अनुमान से अधिक मनरेगा योजना के लिए 50,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की थी। हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने अंतरिम उपाय के रूप में इस योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आवंटित की।

महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

मनरेगा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य ‘काम के अधिकार’ की गारंटी देना है। यह अधिनियम 23 अगस्त, 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह की सरकार के तहत पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में अकुशल वयस्क सदस्यों के लिए हर घर में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार पैदा करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है।

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