मार्च 2021 में जीएसटी राजस्व संग्रह 1.23 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पंहुचा
मार्च 2021 के लिए जीएसटी राजस्व संग्रह ने 1,23,902 करोड़ रुपये के उच्चतम संग्रह के साथ एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मार्च में जीएसटी राजस्व देश में वस्तु व सेवा कर (GST) लागू होने के बाद सबसे अधिक है। इस महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 70 प्रतिशत अधिक था।
जीएसटी क्या है?
- जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ था। इसने कई मौजूदा अप्रत्यक्ष करों जैसे वैल्यू एडेड टैक्स (वैट), सर्विसेज टैक्स, एक्साइज आदि की जगह ली।
- वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी लगाया जाता है।
- जीएसटी शासन के तीन घटक हैं- इंट्रा-स्टेट सेल्स, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी।
- इसके अलग-अलग टैक्स स्लैब भी हैं- 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। वस्तुओं और सेवाओं को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और फिर विभिन्न स्लैब के अनुसार उन पर कर लगाया जाता है।
- जीएसटी अधिनियम मार्च 2017 में पारित किया गया था।
वस्तु व सेवा कर परिषद्
वस्तु व सेवा कर परिषद् देश में GST कर निर्धारण से सम्बंधित प्रमुख नीति-निर्माता संगठन है। यह परिषद् GST कर दर, कर छूट, कर नियम तथा कर डेडलाइन इत्यादि का निर्धारण करती है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। इसके सदस्य केन्द्रीय राज्य राजस्व व वित्त मंत्री तथा राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं।
इस परिषद् के निर्णय न्यूनतम तीन चौथाई बहुमत के पश्चात् लिए जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार के वोट का भार कुल वोट का एक चौथाई होता है, जबकि राज्यों के वोट का भार दो चौथाई होता है।
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