राज्यसभा ने पारित किया फार्मास्युटिकल शिक्षा विधेयक

राज्यसभा ने 9 दिसंबर, 2021 को National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021 पारित किया।

मुख्य बिंदु 

  • इस विधेयक के तहत मोहाली में एक संस्थान के अलावा अन्य 6 फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा।
  • इन संस्थानों में स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे और उनके लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा।
  • 6 दिसंबर को लोकसभा में इस बिल को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई थी।

पृष्ठभूमि

लोकसभा में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) बिल, 2021 को 15 मार्च, 2021 को पेश किया गया था। यह बिल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन करता है। इस अधिनियम ने पंजाब में शिक्षा और अनुसंधान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल की स्थापना की और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

  1. यह विधेयक 6 राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करता है। ये संस्थान अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, रायबरेली कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं।
  2. यह फार्मास्युटिकल शिक्षा, अनुसंधान और मानकों के रखरखाव के विकास को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों के बीच गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एक परिषद प्रदान करता है।
  3. इस परिषद के महत्वपूर्ण कार्य हैं:
  • संस्थानों में पाठ्यक्रम की अवधि और प्रवेश मानकों जैसे मामलों पर सलाह देना
  • भर्ती, शुल्क और सेवा की शर्तों के लिए नीतियां तैयार करना
  • संस्थानों के लिए विकास योजनाओं की जांच और अनुमोदन
  • संस्थानों के लिए वार्षिक बजट अनुमानों की जांच
  1. इस परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
  • अध्यक्ष: केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री, जिनके पास फार्मास्यूटिकल्स का प्रशासनिक नियंत्रण है 
  • उपाध्यक्ष: केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के राज्य मंत्री, जिनके पास फार्मास्यूटिकल्स का प्रशासनिक नियंत्रण है
  • प्रत्येक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष 
  • प्रत्येक संस्थान के निदेशक

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