राज्यसभा ने GNCTD संशोधन विधेयक पारित किया

राज्य सभा ने 24 मार्च, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया। यह दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है, जो विधान सभा और दिल्ली सरकार के कामकाज के बारे में कुछ प्रावधान करता है।

मुख्य बिंदु

विपक्षी और कई दलों के सांसदों द्वारा वॉकआउट के बीच यह विधेयक पारित किया गया था। इसे राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित किया गया। 83 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया जबकि 45 सदस्यों ने इसका विरोध किया। विधेयक के पारित होने से ठीक पहले, कांग्रेस पार्टी ने वाकआउट किया। लोकसभा ने 22 मार्च, 2021 को यह विधेयक पारित किया था।

विधेयक के प्रावधान

यह विधेयक विधानसभा और उप-राज्यपाल की कुछ शक्तियों और जिम्मेदारियों में संशोधन करता है। इस विधेयक के अनुसार, दिल्ली में “सरकार” का अर्थ है उपराज्यपाल (एलजी)। इस बिल के अनुसार विधानसभा में कार्य प्रक्रिया और संचालन से संबंधित नियम लोकसभा में कार्य प्रक्रिया और आचरण के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। इस विधेयक के अनुसार मंत्री या मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर कोई कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले एलजी की राय प्राप्त की जानी चाहिए।

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