राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (National Security Act – NSA) क्या है?

खालिस्तानी समर्थक और ‘वारिस पंजाब दे’ (Waris Punjab De) के नेता अमृतपाल सिंह के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 लागू किया गया है, जो वर्तमान में फरार है। ‘वारिस पंजाब दे’ के कानूनी सलाहकार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता विनोद घई ने इसकी पुष्टि की।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 क्या है?

1980 में भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कई बार संशोधन किया जा चुका है। यह अधिनियम राज्य को किसी व्यक्ति को औपचारिक आरोप के बिना और बिना मुकदमे के हिरासत में लेने की अनुमति देता है ताकि उन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ किसी भी तरह से कार्य करने से रोका जा सके। यह संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक प्रशासनिक आदेश है, न कि विशिष्ट आरोपों के आधार पर या कानून के विशिष्ट उल्लंघन के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का आदेश।

आधार

NSA को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा के लिए लागू किया जा सकता है। इसे किसी व्यक्ति को समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए भी लागू किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में बिना उसके खिलाफ आरोप बताए 10 से 12 दिनों तक रखा जा सकता है।

अधिनियम के तहत सुरक्षा

भारतीय संविधान संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निहित कुछ मामलों में निवारक हिरासत और गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार दोनों की अनुमति देता है। हालांकि, अनुच्छेद 22(3) प्रदान करता है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध अधिकार निवारक निरोध के मामले में लागू नहीं होंगे। NSA के तहत एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा अनुच्छेद 22(5) के तहत दी गई है, जहां सभी हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, जिसमें तीन सदस्य होते हैं।

NSA के खिलाफ आलोचना

इस अधिनियम की मानवाधिकार समूहों द्वारा आलोचना की गई है जो तर्क देते हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 और CrPC के तहत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करता है जो एक गिरफ्तार व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है। कुछ मानवाधिकार समूहों का तर्क है कि अधिकारियों द्वारा अक्सर राजनीतिक विरोधियों या सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जाता है। हालाँकि, एक विरोधी दृष्टिकोण है कि यह अधिनियम राज्य के बड़े हित की रक्षा करता है।

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