लोकसभा ने ट्रिब्यूनल सुधार बिल (Tribunals Reforms Bill) पास किया
लोकसभा ने 3 अगस्त, 2021 को ट्रिब्यूनल सुधार बिल (Tribunals Reforms Bill) पारित किया, जिसके द्वारा 9 अपीलीय ट्रिब्यूनल को खत्म किया जायेगा।
मुख्य बिंदु
- फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (FCAT) सहित न्यायाधिकरणों (tribunals) को समाप्त कर दिया जाएगा।
- इस विधेयक को बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2021
- ट्रिब्यूनल सुधार बिल, 2021 Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021 की जगह लेगा।
- 1 अगस्त, 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बिल पेश किया था।
- यह बिल 1952 के सिनेमैटोग्राफ एक्ट, 1957 के कॉपीराइट एक्ट, 1962 के कस्टम्स एक्ट, 1970 के पेटेंट एक्ट, 1994 के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट और साथ ही 1999 के ट्रेड मार्क्स एक्ट में संशोधन करके कई अधिनियमों के तहत ट्रिब्यूनल या प्राधिकरणों को समाप्त करने का प्रावधान करता है।
- यह कुछ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सेवा के एक समान नियम और शर्तों का भी प्रावधान करता है।
लंबित मामलों का क्या होगा?
ऐसे न्यायाधिकरणों या प्राधिकरणों के समक्ष सभी लंबित मामलों को वाणिज्यिक न्यायालय या उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
पृष्ठभूमि
सरकार ने 2015 के सात अधिकरणों के युक्तिकरण (rationalisation) की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। वित्त अधिनियम के तहत कार्यात्मक समानता के आधार पर 7 न्यायाधिकरणों का विलय किया गया।
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