लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन), 1886-1892
जून 1886 में लॉर्ड डफरिन ने भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों के रूप में भारतीयों की भर्ती के तरीकों की जांच करने के लिए एक लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की। यह पंद्रह सदस्यों से बना था जिनमें से छह भारतीय थे। जनवरी 1888 में सर चार्ल्स ऐचिसन (1832-1896) के नेतृत्व में आयोग ने भारतीय सिविल सेवा के लिए लंदन और भारत में उम्मीदवारों की एक साथ परीक्षा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि लोक सेवा आयोग ने उन्नीस से तेईस वर्ष की आयु में सेवा में प्रवेश के लिए पात्रता की अधिकतम आयु बढ़ाने की सिफारिश की थी। आयोग के नियमों में शामिल अन्य प्रावधान थे-
- दोषपूर्ण वैधानिक सिविल सेवा के सदस्य अपने मौजूदा पदों पर बने रह सकते हैं।
- एक प्रांतीय सिविल सेवा को भारतीय सिविल सेवा में 93 नियुक्तियाँ प्राप्त करनी थीं और विशेष विभागों जैसे कि पुरातत्व, शिक्षा, वन, पुलिस, डाक और लोक निर्माण विभाग कुछ प्रांतीय सेवा नियुक्तियों को विकसित किया जाना था।
1892 में आयोग के प्रावधानों को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था।
लोक सेवा आयोग का गठन तो 1926 में हुआ था जो ली आयोग 1923 की सिफारिश से हुआ था तो ये 1986 कैसे मैने भी किताब पढ़ते वक्त 1986 लिखा हुआ मिला तो डाउट हुआ इस संशय में मेरी मदद करें
ये ब्रिटिश सरकार के समय 1886 में गठित किया गया। 1926 में वर्तमान स्वरूप में इसका गठन किया गया।