वारंट किसे कहते है?
वारंट एक क़ानूनी आदेश होता है, जिसे जज या मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है| इसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को पकड़ने, उसके घर को जब्त करने, उसके घर की तलाशी लेने और अन्य जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल जाते है| यदि पुलिस अदालत की अनुमति के बिना किसी व्यक्ति के घर की तलाशी लेती है या उसकी संपति को जब्त कर लेती है तो इस प्रकार के काम को उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है| इसलिए वारंट जारी करने का अधिकारी न्यायालय के पास ही होता है| वारंट एक लिखित रूप में निर्धारित प्रारूप में जारी किया जाता है| इसके ऊपर जारी करने वाले मुहर, नाम और पद का नाम दिया होने के साथ-साथ जिस व्यक्ति के लिए और जिस अपराध के लिए जारी किया जाता है| इसमें सबका विवरण दिया गया होता है|