विदेश व्यापार नीति 2015-20 का विस्तार किया गया
सरकार ने विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy) 2015-20 को 6 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 तक कर दिया है।
मुख्य बिंदु
- 31 मार्च 2022 तक मौजूदा विदेश व्यापार नीति 2015-20 वैध थी।
- अब इसे 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है ।
- यह घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय ने की।
- कोविड -19 महामारी शुरू होने के बाद, इस नीति को पहले एक साल के लिए मार्च 2020 के अंत तक बढ़ाया गया था
विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy)
यह व्यापार नीति निर्यात बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है ताकि निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत सामान (Export Promotion Capital Goods – EPCG) और शुल्क-मुक्त आयात प्राधिकरण (Duty-Free Import Authorisation – DFIA) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार सृजित करने और आर्थिक विकास और विभिन्न प्रोत्साहनों को आगे बढ़ाया जा सके। यह नीति एक ऐसा ढांचा भी प्रदान करती है जो वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “मेक इन इंडिया” दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए देश के मूल्यवर्धन को बढ़ाने में मदद करेगा। इस नीति का फोकस सेवाओं के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्रों को समर्थन देने पर है। इस नीति के तहत व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया है।
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