विवाद से विश्वास 2 क्या है?
सरकार और उसके उपक्रमों से जुड़े संविदात्मक विवादों के समाधान की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, वित्त मंत्रालय ने “विवाद से विश्वास 2” योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और समय पर निपटान सुनिश्चित करते हुए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है।
विवाद से विश्वास 2
विवाद से विश्वास 2 योजना भारत सरकार और उसके नियंत्रण में काम करने वाले संगठनों के बीच संविदात्मक विवादों को संबोधित करने के लिए शुरू की गई एक स्वैच्छिक निपटान प्रणाली है। इसका उद्देश्य विवादों को सुलझाने और व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना है।
प्रयोज्यता और समय सीमा
इस योजना के तहत 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को कवर किया जाएगा, जिससे काफी संख्या में लंबित मामले इसके दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान निष्पक्ष और कुशल विवाद समाधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इस योजना की शुरुआत की घोषणा की।
निपटान की शर्तें
शीघ्र निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए, यह योजना विवाद के लंबित स्तर के आधार पर श्रेणीबद्ध निपटान शर्तों की पेशकश करती है। 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले पारित किए गए अदालती अवार्ड के लिए, ठेकेदारों को अदालत द्वारा दी गई या बरकरार रखी गई कुल राशि का 85% तक निपटान राशि की पेशकश की जाएगी। इसी प्रकार, 31 जनवरी 2023 को या उससे पहले पारित मध्यस्थता अवार्ड के लिए, प्रस्तावित निपटान राशि प्रदान की गई शुद्ध राशि का 65% तक होगी।
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