सरकार द्वारा अधिसूचित यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) नियमों के संदर्भ में, ‘SJPU’ क्या है?
उत्तर – Special Juvenile Police Unit
केंद्र सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण नियम, 2020 को अधिसूचित किया है जो अधिनियम में हालिया संशोधनों को लागू करने में सक्षम बनाता है। नए नियमों के तहत, बाल दुर्व्यवहार के लिए सजा को और अधिक कठोर बनाया गया है। नियमों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी अश्लील सामग्री को प्राप्त किया है, जिसमें कोई बच्चा शामिल है या ऐसी किसी भी सामग्री को संग्रहीत, वितरित या वितरित किए जाने के संबंध में किसी भी जानकारी को विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) या पुलिस को रिपोर्ट की करना होगा।