हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) बने असम के 15वें मुख्यमंत्री

हिमंत बिस्वा सरमा ने 10 मई 2021 को असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल (Sarbananda Sonowal) की जगह ली  है।

राज्य के मुख्यमंत्री (Chief Minister of the State)

मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल विधान सभा के सदस्य या संसद सदस्य ही लोगों द्वारा चुने जाते हैं । मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्रमशः राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

चुनाव के बाद, सदन में बहुमत हासिल करने वाली पार्टी अपने नेता का चुनाव करती है। नेता का नाम तब राज्यपाल को सूचित किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करने के लिए कहता है। राज्य में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने पर राज्यपाल एकल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कह सकता है।

राज्य विधानसभा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके उसे सत्ता से हटा सकती है। इसके अलावा, अगर राज्यपाल बहुमत समर्थन खोने पर उन्हें बर्खास्त कर सकता है।

जो व्यक्ति विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, उसे भी मुख्यमंत्री के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। हालाँकि, उसे अपने कार्यकाल के 6 महीने के भीतर चुनाव जीत कर सीट हासिल करनी होगी।

संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 163: मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देते हैं
  • अनुच्छेद 164: राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।राज्यपाल तब मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
  • अनुच्छेद 166: राज्य सरकार के कार्य का संचालन
  • अनुच्छेद 167: मुख्यमंत्री के कर्तव्य
  • संविधान में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है।

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