127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया
केंद्र सरकार ने 9 अगस्त, 2021 को लोकसभा में 127वां संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। यह विधेयक राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति को बहाल करने का प्रयास करता है।
मुख्य बिंदु
- केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने यह विधेयक पेश किया।
- इसे 102वें संविधान संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए संसद में पेश किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया था।
संवैधानिक प्रावधान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 15 (5), और 16 (4) राज्य सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची घोषित करने और उनकी पहचान करने की शक्ति प्रदान करते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें एक अभ्यास के रूप में अलग-अलग ओबीसी सूची तैयार करती हैं।
127वें विधेयक की पृष्ठभूमि
मई 2021 के मराठा आरक्षण के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को बरकरार रखने के बाद नवीनतम संशोधन की आवश्यकता पैदा हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिशों पर, राष्ट्रपति यह निर्धारित करेंगे कि राज्य OBC सूची में किन समुदायों को शामिल किया जाएगा।
127वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में
- 127वां संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342A के खंड 1 और 2 में संशोधन करेगा।
- यह एक नया खंड 3 पेश करेगा।
- यह अनुच्छेद 366 (26c) और 338B में भी संशोधन करेगा।
- इस विधेयक को यह स्पष्ट करने के लिए तैयार किया गया है कि राज्य सरकारें ओबीसी की राज्य सूची बनाए रख सकती हैं।
- संशोधन के तहत नवीनतम ‘राज्य सूची’ को पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा और इसे राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
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