24 जून: पासपोर्ट सेवा दिवस (Passport Seva Divas)
हर साल, पासपोर्ट सेवा दिवस (Passport Seva Divas) 24 जून को मनाया जाता है। यह दिन 24 जून, 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन (enactment) के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
मुख्य बिंदु
पासपोर्ट सेवा दिवस पर, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि चिप युक्त ई-पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करने में मदद मिलेगी।
चिप्स में आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण को स्टोर किया जायेगा। उन्हें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। उनमे 64 केबी का मेमोरी स्पेस होगा। इस चिप में करीब 30 अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को स्टोर किया जाएगा।
पासपोर्ट अधिनियम (Passport Act)
पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 का स्थान लिया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, यह अधिनियम दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। इस अधिनियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, तो उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।
पासपोर्ट
पासपोर्ट अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले पासपोर्ट इस प्रकार हैं :
- आधिकारिक पासपोर्ट
- सामान्य पासपोर्ट
- राजनयिक पारपत्र
इस अधिनियम के तहत, यात्रा दस्तावेज भी प्रदान किए जाते हैं। वो हैं
- पहचान का प्रमाण पत्र
- किसी व्यक्ति को भारत में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करने के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र
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