24 फरवरी : केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस
प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा देश भर में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिवस (Central Excise Day) मनाया जाता है। इस दिवस को देश के प्रति केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड की सेवा में योगदान देने के लिए मनाया जाता है।
मुख्य बिंदु
इस दिवस के माध्यम से केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के अफसरों के प्रति उनकी सेवाओं के लिए सम्मान व्यक्त किया जाता है। इसके द्वारा अफसरों को इमानदारी व निष्ठा से सेवा का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिवस को 24 फरवरी, 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू करने की स्मृति में मनाया जाता है।
पहले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) का नाम केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) था, बाद में इसे केंद्र सरकार द्वारा बदला गया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)
CBIC (Central Board of Indirect Taxes and Customs) भारत में सेवा कर, जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स के लिए उत्तरदायी मुख्य राष्ट्रीय एजेंसी है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का हिस्सा है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने सरकारी विभागों में से एक है जो 1855 में तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर द्वारा भारत में सीमा शुल्क कानूनों, आयात शुल्क और भूमि राजस्व संग्रह के प्रशासन के लिए स्थापित किया गया था। मार्च 2017 में इसका नाम परिवर्तित करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स (सीबीईसी) रख दिया गया था। यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तों, कस्टम सदनों और केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला सहित अपने अधीनस्थ संगठनों के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है।
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