भारत के विधि आयोग (Law Commission of India) का कार्यकाल कितना होता है?

उत्तर – 3 वर्ष

हाल ही में केन्द्रीय कैबिनेट ने 22वें विधि आयोग (Law Commission) को मंज़ूरी दे दी है। इस विधि आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। 22वें विधि आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरपर्सन होगा। इसके अलावा चार पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इस आयोग में कानूनी मामले विभाग तथा विधायी विभाग के सचिव भी इसमें शामिल होंगे।
विधि आयोग एक गैर-वैधानिक संस्था है जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय समय पर किया जाता है। देश में पहली बार विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था। उसके बाद से विधि आयोग का पुनर्गठन प्रत्येक तीन साल बाद किया जा रहा है। अब तक भारतीय विधि आयोग 277 रिपोर्ट्स प्रस्तुत कर चुका है।

Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *