सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है?
उत्तर – आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2020 तक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। इसलिए ये वस्तुएं बिना जमाखोरी और कालाबाजारी के सभी आम नागरिकों को सस्ती कीमत में उपलब्ध हो सकेगीं।